टॉप हेडलाइन:
काशीपुर नगर निगम का बड़ा फैसला, व्यापारियों को मिली राहत
सबहेड:
ट्रेड लाइसेंस बिना अर्थदंड बनवाने की तिथि बढ़ी, लाइसेंस शुल्क में 50% अर्थदंड समाप्त करने का निर्णय
संवाददाता: चित्रांश सक्सेना / काशीपुर
काशीपुर। नगर निगम काशीपुर ने व्यापारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए ट्रेड लाइसेंस से जुड़ी राहत देने की घोषणा की है। नगर निगम द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब व्यापारियों को बिना अर्थदंड के ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 के स्थान पर बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी गई है।
इसके साथ ही नगर निगम प्रशासन ने लाइसेंस शुल्क में लगाए जाने वाले 50 प्रतिशत अर्थदंड के प्रावधान को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। बताया गया है कि इस प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
नगर आयुक्त द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था 14 मई 2026 की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। नगर निगम का कहना है कि इस फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी और अधिक से अधिक व्यापारी समय रहते अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा सकेंगे।
नगर निगम प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा गया है ताकि सभी व्यापारी इस योजना का लाभ उठा सकें।
इनसाइट:
नगर निगम का यह फैसला व्यापारियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच अर्थदंड समाप्त करने और समय सीमा बढ़ाने से छोटे व्यापारियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।